Rajasthan RTE Free Admission 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 फरवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं। प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटों पर फ्री दाखिले की पूरी प्रक्रिया और नए टाइम-फ्रेम की जानकारी यहाँ देखें।
राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में Right to Education (RTE) के तहत सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया (Admission Process) का आधिकारिक बिगुल बज चुका है। इस साल शिक्षा विभाग ने आवेदन के लिए बहुत ही कम समय दिया है, इसलिए अभिभावकों को बिना देरी किए अपने बच्चों का फॉर्म भरना होगा। मैंने इस पोस्ट में उन सभी बारीकियों को शामिल किया है जो आपके बच्चे का चयन पक्का करने में मदद करेंगी।
Rajasthan RTE Free Admission 2026 : Quick Summary
| इवेंट (Event) | महत्वपूर्ण तिथियां (Dates) |
| आवेदन प्रारंभ तिथि | 20 फरवरी 2026 |
| ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि | 04 मार्च 2026 |
| ऑनलाइन लॉटरी द्वारा वरीयता क्रम | 06 मार्च 2026 |
| अभिभावकों द्वारा च्वाइस फिलिंग में बदलाव | 06 मार्च से 11 मार्च 2026 |
| प्रथम चरण स्कूल आवंटन (Lottery Result) | 13 मार्च 2026 (संभावित) |
| दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) | 21 मार्च 2026 तक |
Rajasthan RTE Free Admission (पात्रता नियम)
राजस्थान में निशुल्क शिक्षा का लाभ केवल उन्हीं बच्चों को मिलता है जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:
1. आयु सीमा (Age Limit) – सबसे महत्वपूर्ण
इस साल आयु की गणना 31 मार्च 2026 को आधार मानकर की जा रही है:
- Pre-Primary 3+ (Nursery): 3 वर्ष से 4 वर्ष के बीच।
- Pre-Primary 4+ (LKG): 4 वर्ष से 5 वर्ष के बीच।
- Pre-Primary 5+ (UKG): 5 वर्ष से 6 वर्ष के बीच।
- Class 1 (कक्षा 1): 6 वर्ष से 7 वर्ष के बीच।
- Rajasthan RTE Free Admission
2. आय और श्रेणी (Income & Category)
- दुर्बल वर्ग: परिवार की वार्षिक आय ₹2.50 लाख से कम होनी चाहिए।
- असुविधाग्रस्त समूह: SC, ST, अनाथ, कैंसर/HIV पीड़ित, या BPL कार्ड धारक परिवार।
Required Documents List For Rajasthan RTE Free Admission(दस्तावेज चेकलिस्ट)
Rajasthan RTE Free Admission
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र: (नगर निगम/ग्राम पंचायत द्वारा जारी)।
- निवास प्रमाण पत्र: (मूल निवास/राशन कार्ड/आधार कार्ड)।
- आय प्रमाण पत्र: (अभिभावक का ₹2.50 लाख से कम आय का सर्टिफिकेट)।
- जाति प्रमाण पत्र: (SC/ST/OBC (NCL) के लिए)।
- फोटो: बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो।
- विशेष प्रमाण पत्र: (विकलांगता/अनाथ/कैंसर पीड़ित होने की स्थिति में)।